बिना पंजीकरण चल रहे निजी प्ले स्कूल होंगे सील
हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 15 दिन में सरल पोर्टल पर पंजीकरण के निर्देश दिए।

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों डॉ. मांगे राम व मीना कुमारी ने एक बैठक में निजी प्ले स्कूलों के पंजीकरण की समीक्षा की तथा आयोग को 10 दिन में बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे निजी प्ले स्कूलों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
आयोग के सदस्यों ने जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी व जिला की सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ इस बैठक में उप-जिला शिक्षा अधिकारी व जिला के प्रत्येक खंड की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निजी प्ले स्कूल के निरीक्षण बारे हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जिला में संचालित सभी निजी प्ले स्कूलों का निरीक्षण कर आयोग को 10 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे निजी प्ले स्कूलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा आदेशों की अवहेलना करने पर इन प्ले स्कूलों को सील भी किया जाए।
हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम ने बिना पंजीकरण के चल रहे ऐसे प्ले स्कूल संचालकों को 15 दिनों के भीतर सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कहा। आयोग द्वारा स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपिका सैनी, उप-जिला शिक्षा अधिकारी राजबाला, सभी खंड महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कुलदीप सिंह, संरक्षण अधिकारी मोनी, संरक्षण अधिकारी पूनम, संतोष, अमित कुमार, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष आशा व सदस्य कोमल खन्ना, अंजू रानी सहित अन्य मौजूद रहे।