रोहतक जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूल तथा आंगनवाड़ी केन्द्र आगामी आदेशों तक बंद रखने के आदेश
जिला मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने नागरिकों को अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी।

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला मजिस्ट्रेट एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रोहतक के चेयरमैन सचिन गुप्ता ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी व निजी स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों को आगामी आदेशों तक बंद करने के निर्देश दिए है।
जिला मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नागरिकों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है और अनावश्यक यात्रा न करने के कहा गया है। इसके साथ ही नदी किनारों, संवेदनशील पुलों एवं नालों के साथ निचले हिस्सों से भी बचने की सलाह दी गई है। किसी भी बाढ़ संबंधी स्थिति या सहायता के लिए जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं. - 01262-230401 पर संपर्क किया जा सकता है, जो 24 घंटे कार्यरत है।
जारी आदेश के तहत नागरिक एवं राहत कार्य के लिए नगर निगम/समितियां, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), एचएसवीपी और पीएचईडी के अधिकारी/कर्मचारी हाई अलर्ट पर रहेंगे और नालों की सफाई, बाढ़ का पानी निकालने व तटबंधों की सुरक्षा संबंधी कार्य तत्परता से करेंगे। आपातकालीन व स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग संवेदनशील गांवों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयां तैनात करेगा। पुलिस, अग्निशमन सेवाएं और सिविल डिफेंस स्वयंसेवक निकासी एवं बचाव कार्यों के लिए सतर्क रहेंगे।