अब दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट पीछे बैठने वालों का होगा चालान
सितंबर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 320 लोगों के चालान हुए।

रोहतक, गिरीश सैनी। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट चलने वाले सवारी (पिलियन राइडर) का चालान काटने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को नियमों का पालन करना होता है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठे हुए व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर दो पहिया वाहन पर चालक सहित तीन लोग सवार हों, तो यह भी नियमों की उल्लंघना है। इस स्थिति में भी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
एडीसी ने मालवाहक वाहनों का प्रयोग सवारियों को लाने- ले जाने के लिए किए जाने पर भी चालान करने के निर्देश दिए। साथ ही, ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाने अथवा रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले लोगों का भी चालान करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सितंबर माह में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 320 लोगों का चालान किया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देश दिये कि सभी इंजीनियरिंग विभाग उनकी सभी सडक़ों के गड्ढा मुक्त होने का प्रमाण पत्र देंगे। उन्होंने कहा कि सड़कों में गड्ढे होना भी सडक़ दुर्घटना का एक मुख्य कारण है। बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में 22 प्रतिशत की कमी आई है। एडीसी ने निर्देश दिए कि अधिकारी व कर्मचारियों के अलावा आम नागरिक भी म्हारी सडक़ मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और जहां भी सडक़ पर गड्ढा नजर आए तो उसका फोटो लेकर भेज दें। संबंधित विभाग नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेगा।
ब्लैक स्पॉट के बारे में निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि ब्लैक स्पॉट पर भविष्य में कोई भी दुर्घटना ना हो। दुर्घटना रोकने के सभी उपाय किए जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी ब्लैक स्पॉट पर दोबारा से सडक़ दुर्घटना होती है तो उसे स्थिति में जिम्मेदार विभाग के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। बैठक में सांपला के एसडीएम उत्सव आनंद, एएसपी प्रतीक अग्रावल, रोहतक के एसडीएम आशीष कुमार, सचिव आरटीए विरेंद्र सिंह ढुल व नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनजीत कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।