स्वतंत्रता दिवस समारोह के दृष्टिगत जिलाधीश ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किए

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दृष्टिगत जिलाधीश ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किए

रोहतक, गिरीश सैनी। स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दृष्टिगत जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है।

जारी आदेश के तहत नगर निगम रोहतक की सीमा में ड्रोन, ग्लाइडर, मानव रहित ऑब्जेक्ट, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट उड़ाने, फ्लाइंग कैमरा, हैलीकैम, एरियल कवरेज इत्यादि पर 15 अगस्त को पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधीश द्वारा स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिला की परिधि में स्थित अखाड़ों, कुश्ती केंद्रों के मालिकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे इन केंद्रों में रह रहे रिहायशी खिलाड़ी/ कुश्ती खिलाड़ी की पूर्ण जानकारी रखना सुनिश्चित करें तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी खिलाडिय़ों की चरित्र वेरिफिकेशन करवाई जाए।