जिलाधीश सचिन गुप्ता ने दीपावली पर्व के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए

केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री व उपयोग की होगी अनुमति।

जिलाधीश सचिन गुप्ता ने दीपावली पर्व के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए

रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों की अनुपालना में जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दीपावली पर्व के दौरान पटाखे छोड़ने के संबंध में निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है।

जारी आदेश के तहत जिला की सीमा में ग्रीन क्रैकर्स को छोड़कर अन्य  सभी प्रकार की आतिशबाजी के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। बेरियम लवण से युक्त पटाखों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने तथा ठोस कचरा की समस्याओं के दृष्टिगत जारी किया गया है। ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति 18 से 20 अक्टूबर तक दी गई है। इसके अलावा दिवाली के पहले और दिवाली के दिन, दोनों दिन पटाखों का इस्तेमाल सुबह 6 से 7 बजे तक और शाम 8 से रात्रि 10 बजे तक ही सीमित रहेगा।

आदेश के तहत सभी उपमंडलाधीशों को हिदायतें जारी की गई है कि वे पुलिस अधीक्षक से विचार-विमर्श कर पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करें। आदेश के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि को भी हिदायतें दी गई है कि वे जिला में पटाखों की बिक्री का कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर न तो स्वीकार करेंगी और न ही ऑनलाइन पटाखों की बिक्री करेंगी। जारी आदेश के तहत हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने तथा संबंधित वेबसाइटों पर आंकड़े अपलोड करने का निर्देश दिए गए है। सभी विभागों/बोर्डों/निगमों/व्यक्तियों को इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उप-अधीक्षक, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर पालिकाएं, सभी पुलिस थानों के प्रभारी, अग्निशमन अधिकारी और अग्निशमन कार्यालय के अन्य कर्मचारी आदेश की सख्ती से पालना करेंगे। उपरोक्त सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए छापेमारी करें और प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस आदेश का अनुपालन न करने/उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।