जिला मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने नहरों में गणेश विसर्जन पर लगाया प्रतिबंध

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित करके रोहतक जिले से गुजरने वाली जे.एल.एन. नहर, वाई.डब्ल्यू.एस. नहर एवं किसी भी नदी में गणेश चतुर्थी/विसर्जन के अवसर पर स्नान करना एवं धार्मिक सामग्री जैसे मूर्तियों व हवन सामग्री के विसर्जन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इन आदेशों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार होंगे। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 अथवा अन्य लागू अधिनियम/नियमों के अंतर्गत अभियोजन एवं दंड की कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि गणेश चतुर्थी/विसर्जन के अवसर पर 5 व 6 सितम्बर को रोहतक जिला से होकर गुजरने वाली जे.एल.एन. नहर, वाई.डब्ल्यू.एस. नहर व किसी भी नदी में स्नान करने तथा धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने वाले सामग्री जैसे मूर्तियों एवं हवन सामग्री के विसर्जन से जन-जीवन एवं संपत्ति को हानि, किसी व्यक्ति को चोट, सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द्र में व्यवधान तथा गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। इसी के मद्देनजर सार्वजनिक हित में उक्त तिथियों पर उपरोक्त स्थानों पर स्नान करने तथा धार्मिक सामग्री जैसे मूर्तियों एवं हवन सामग्री के विसर्जन को प्रतिबंधित किया गया है।