जिला मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने लगाई पराली जलाने पर रोक

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धान की पराली जलाने पर रोक लगा दी है।
जारी आदेशों में कहा गया है कि किसानों द्वारा खुले खेतों में धान की पराली को जलाने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खुले खेतों में पराली जलाने से निकलने वाले धुएं से उच्च स्तर का प्रदूषण भी होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जहरीले प्रदूषक होते हैं, जो सभी प्रकार के जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रदूषण को रोकने के लिए उपरोक्त आदेश जारी किए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हैं।