जिलाधीश ने सीईटी-2025 के चलते परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लगाई

जिलाधीश ने सीईटी-2025 के चलते परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लगाई

रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26 व 27 जुलाई को आयोजित करवाई जाने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा-2025 के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है। यह आदेश सीईटी परीक्षा को नकल रहित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के दृष्टिगत जारी किए गए है।

आदेश के अनुसार रोहतक जिले में स्थित 68 परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने (ड्यूटी पर तैनात स्टाफ व परीक्षार्थियों के अलावा) व हथियार, विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में स्थित जेरोक्स/फोटो स्टेट दुकानों, डुप्लीकेट सुविधा, साइबर कैफे व अन्य संबंधित दुकानें भी 26 व 27 जुलाई को दोनों सत्रों की परीक्षा के दौरान बंद रखने के आदेश जारी किए गए है। इसके अलावा 26 जुलाई को दोनों सत्रों की परीक्षा व 27 जुलाई को प्रात:कालीन सत्र की परीक्षा के बाद यूट्यूब पर विश्लेषण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए रोहतक शहर में 65 एवं महम में तीन परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 या अन्य संबंधित अधिनियम / नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।