सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने महिलाओं को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी
रोहतक, गिरीश सैनी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में कलानौर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिलाओं के लिए विशेष निशुल्क कानूनी जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा न्याय सबके लिए कानून जागरूकता व साक्षरता अभियान के तहत इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कानूनी अधिकारों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि खंड स्तर पर महिलाओं को विभिन्न अपराधों के मामले में निवारण के लिए स्थानीय सक्षम अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध विभिन्न माध्यमों जैसे एनसीडब्ल्यू, एनएएलएसए, पुलिस, कार्यपालिका, न्यायपालिका और गैर सरकारी संगठनों तक पहुंचने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। खंड स्तर पर महिलाओं के बीच कानूनी साक्षरता सुनिश्चित करना ताकि वे अन्याय को पहचान सकें और अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें। कौशल विकास के साथ-साथ वित्तीय स्वतंत्रता के लिए ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में महिलाओं को जागरूक करें।
रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता उषा गिरोत्रा व स्नेहलता ने भी उपस्थित महिलाओं से संवाद किया। उपस्थित महिलाओं को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित कानून से संबंधित पुस्तिकाएं वितरित की गई। इस दौरान प्राचार्य देवेन्द्र कटारिया, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम की प्रभारी एकता कत्याल, डा अल्का मदान, मधु मल्होत्रा सहित महिलाएं मौजूद रही।
Girish Saini 

