ओमेक्स आधारभूत ढांचे के लिए नगर निगम को एक जनवरी 2024 तक जमा करवाये साढ़े 10 करोड़ रुपये की राशिः उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

जिला लोक सम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में मौके पर 6 शिकायतों का निपटारा।

ओमेक्स आधारभूत ढांचे के लिए नगर निगम को एक जनवरी 2024 तक जमा करवाये साढ़े 10 करोड़ रुपये की राशिः उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

रोहतक, गिरीश सैनी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्थानीय ओमेक्स सिटी के संचालकों को निर्देश दिए कि वे आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए नगर निगम को आगामी एक जनवरी 2024 तक लगभग साढ़े 10 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाए। ऐसा न करवाने पर एचएसवीपी द्वारा ओमेक्स सिटी को टेक ऑवर कर लिया जाएगा। ओमेक्स सिटी द्वारा अतिरिक्त बिजली कनेक्शन के लिए वसूली गई ज्यादा राशि को 30 दिन में उपभोक्ताओं को लौटाया जाए तथा बिजली कनेक्शन के लिए 18 हजार रुपये की राशि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एस्क्रो अकाउंट में जमा कराई जाए।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला स्थानीय जिला विकास भवन के सभागार में जिला लोक सम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के एजेंडे में 13 शिकायतें शामिल की गई थी, जिनमें से 6 शिकायतों काॆ मौके पर निपटा दिया गया तथा अन्य शिकायतों के संदर्भ में जांच के निर्देश दिये गए। दुष्यंत चौटाला ने ओमेक्स सिटी से संबंधित शिकायत के संदर्भ में कहा कि नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त बिजली कनेक्शन के लिए 18 हजार रुपये से ज्यादा राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि ओमेक्स सिटी द्वारा अतिरिक्त बिजली कनेक्शन के लिए 65 हजार रुपये की राशि की मांग की गई है।

दुष्यंत चौटाला ने प्रदीप कुमार रिसर्च स्कॉलर की शिकायत के संदर्भ में शिकायतकर्ता व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिये कि वे विवाद से संबंधित सभी दस्तावेज उपायुक्त को सौंपे। उपायुक्त द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों से पीएचडी के संदर्भ में नियम मंगवाकर इसका विश्लेषण करवाया जाये तथा कानूनी राय भी ली जाये। उन्होंने गढ़ी बोहर निवासी रेखा की शिकायत के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को प्लॉट पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके एक माह में कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा प्लॉट की बिक्री की गई है तो शिकायतकर्ता का प्लॉट रद्द किया जाये। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत शिकायतकर्ता को 100 गज का प्लॉट शामलात भूमि में आवंटित किया गया है। नियमानुसार इस प्लॉट की बिक्री नहीं की जा सकती।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सेक्टर 37 निवासी राजकुमार को वन सिटी में निर्मित फ्लैटों के बेसमेंट की गुणवत्ता की जांच करवाने के लिए 60 हजार रुपये की फीस जमा करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि डीटीपी द्वारा डिजाइन की जांच की जाए तथा नक्शा पास करने के दोषी कर्मचारी को चार्जशीट करवाया जाये। उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सम्पदा अधिकारी को निर्देश दिये कि प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक को सेक्टर 27 में भूमि अधिग्रहित किये गए किसानों को 10 प्रतिशत कोटे के प्लॉट देने बारे पत्राचार किया जाये। संबंधित किसान परेशान नहीं होने चाहिए। उन्होंने लाखनमाजरा निवासी ओम प्रकाश की शिकायत के संदर्भ में महम के उपमंडलाधीश से कहा कि वे पंचायती राज तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण कर समस्या का समाधान करवाये।

इस दौरान मेयर मनमोहन गोयल, उपायुक्त अजय कुमार, नगर निगम आयुक्त जितेंद्र दहिया, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा, अतिरिक्त उपायुक्त महेश कुमार, रोहतक के नवनियुक्त उपमंडलाधीश विवेक आर्य, महम के उपमंडलाधीश दलबीर फोगाट, सांपला के उपमंडलाधीश सुभाष चंद्र जून, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त विजय सिंह मलिक एवं राकेश कुमार सैनी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सम्पदा अधिकारी श्वेता सुहाग, रोहतक सहकारी चीनी मिल की प्रबंध निदेशक मेजर गायत्री अहलावत, परिवहन महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया, नगराधीश मुकुंद तंवर, उपायुक्त की विशेष अधिकारी शीतल मलिक, सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता दिनेश राठी, जनस्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता आरके शर्मा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता मनिंदर सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जितेंद्र शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी चंद्र मोहन बिश्नोई, सिविल सर्जन डॉ. अनिल बिरला सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी तथा समिति के मनोनीत सदस्य मौजूद रहे।