लाडो लक्ष्मी योजना के लिए होगा सभी पात्र महिलाओं का निशुल्क रजिस्ट्रेशनः एडीसी नरेंद्र कुमार
अब तक रोहतक जिले की 20 हजार महिलाएं रजिस्ट्रेशन के लिए चिन्हित।

रोहतक, गिरीश सैनी। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की सभी पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को पंचकूला से लाडो लक्ष्मी योजना मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। इसके उपरांत सभी पात्र महिलाओं का इस मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
एडीसी ने कहा कि महिलाओं की सुविधा के लिए जिला, उपमंडल, ब्लॉक व गांव स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां पर पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए अलग-अलग टीमें उपलब्ध रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र महिलाओं को सीएससी केंद्र अथवा किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन संबंधित महिला के मोबाइल से ही होगा और मदद के लिए टीम मौके पर उपलब्ध रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निशुल्क है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लाइव संबोधन भी सुनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक 20 हजार ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया जा चुका है, जिनके पास योजना की शर्त के मुताबिक सभी जरूरी कागजात उपलब्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का शुभारंभ 25 सितंबर से हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का कार्य लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम को लेकर सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को महीने के 2100 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए आवश्यक एप के शुभारंभ अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए सभी स्वास्थ्य जांच केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे।
एडीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही है, वह भी इस योजना के लिए पात्र हैं। इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. रमेश चंद्र आर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी महाबीर गोदारा सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।