1984 दंगा प्रभावित परिवारों के लिए संशोधित नीति के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों से संपर्क के लिए आह्वान

1984 दंगा प्रभावित परिवारों के लिए संशोधित नीति के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों से संपर्क के लिए आह्वान

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा डेप्लॉयमेंट कांट्रेक्चुअल पर्सनस पॉलिसी 2022 के अंतर्गत 1984 सिख विरोधी दंगों में प्रभावित परिवारों के लिए संविदात्मक रोजगार प्रदान करने के लिए संशोधित प्रावधान अधिसूचित किए गए हैं। 

संशोधित नीति के अनुसार, 1984 दंगों में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के एक जीवित सदस्य को, निर्धारित योग्यता एवं शैक्षणिक मानकों के अनुरूप, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएन) के माध्यम से नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में ऐसे पात्र व्यक्ति/परिवार, जिन्होंने अभी तक प्रशासन से संपर्क नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे आवश्यक मार्गदर्शन एवं सत्यापन के लिए जिला प्रशासन, रोहतक से लघु सचिवालय, रोहतक स्थित कक्ष संख्या: 102 तथा मोबाइल नंबर: 8607602520 पर संपर्क कर सकते हैं। 

पात्र आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपने दावे से संबंधित आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं। जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित परिवारों से अपील की गई है कि वे आगे आकर संपर्क करें ताकि नीति का लाभ समयबद्ध रूप से पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाया जा सके।