खाद के साथ दूसरे उत्पाद थोपे तो रद्द होगा विक्रेता का लाइसेंसः डीसी
रोहतक, गिरीश सैनी। किसानों को खाद के साथ दवाइयां, सल्फर, नैनो यूरिया या अन्य कृषि उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। उपायुक्त सतबीर सिंह ने खाद विक्रेताओं, डीलरों और वितरकों को जबरन टैगिंग न करने की सख्त हिदायत दी है।
उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित सरकारी खरीद व्यवस्था की समीक्षा बैठक में किसान संगठनों ने खाद की बिक्री के साथ अन्य कृषि उत्पाद खरीदने का दबाव बनाने का मुद्दा उठाया। इस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है। खाद के साथ अन्य उत्पाद खरीदने की शर्त लगाना बर्दाश्त नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खाद नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने अधिकारियों को खाद बिक्री व्यवस्था पर निगरानी रखने के निर्देश दिए, ताकि रबी की बिजाई के दौरान किसानों को परेशानी न हो।

Girish Saini

