रोहतक में 1 नवंबर से नई संपत्ति कर व्यवस्था होगी लागूः निगमायुक्त
पुरानी दरों पर भुगतान का आखिरी मौका 31 अक्टूबर तक
रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा में 1 नवंबर 2026 से नई संपत्ति कर व्यवस्था लागू होगी। नगर निगम आयुक्त सत्येन्द्र दुहन ने बताया कि 31 अक्टूबर तक पुरानी नीति के तहत कर जमा कराया जा सकेगा। इसके बाद नई व्यवस्था के अनुसार कर देय होगा।
नई नीति में संपत्ति कर का निर्धारण संपत्ति के पूंजीगत मूल्य, कर दर और उपयोग आधारित गुणांक से होगा। रोहतक में आवासीय संपत्तियों के लिए आधार दर 0.029 प्रतिशत और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए 0.09 प्रतिशत निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि पात्र धार्मिक संस्थानों, सरकारी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और गौशालाओं को नियमानुसार छूट मिलेगी। महिला स्वामित्व वाली संपत्तियों और दिव्यांगजनों सहित अन्य श्रेणियों के लिए भी रियायतें हैं। उन्होंने नागरिकों से बकाया कर जमा कराने और संपत्ति का विवरण अद्यतन रखने की अपील की।

Girish Saini

