21 नवंबर को एनआई एक्ट मामलों के निपटारे के लिए लगेगी लोक अदालतः सीजेएम डॉ खान

आपसी सहमति से मिलेगा त्वरित न्याय, जेल लोक अदालत में एक बंदी रिहा

21 नवंबर को एनआई एक्ट मामलों के निपटारे के लिए लगेगी लोक अदालतः सीजेएम डॉ खान

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में 21 नवंबर को रोहतक न्यायालय परिसर में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर आमजन को शीघ्र, सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित पक्षकारों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की।

इसके साथ ही, सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान की अध्यक्षता में सुनारियां स्थित जिला जेल में आयोजित जेल लोक अदालत में सुनवाई के लिए दो मामले रखे गए, जिनमें एक बंदी को रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण पात्र लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।