रोहतक जिले में पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंधः एसडीएम आशीष कुमार

पराली जलाई तो 30 हजार तक जुर्माना, एफआईआर भी होगी

रोहतक जिले में पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंधः एसडीएम आशीष कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। रोहतक जिले में पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करते हुए जिला प्रशासन ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसडीएम आशीष कुमार ने जिला विकास भवन में अधिकारियों और ग्राम सचिवों की बैठक लेकर निगरानी बढ़ाने तथा किसानों को जागरूक करने को कहा।

निर्धारित प्रावधानों के तहत दो एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर पांच हजार, दो से पांच एकड़ तक 10 हजार और पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रेड एंट्री करने का भी प्रावधान है। इससे किसान आगामी दो फसल सीजन तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल बेचने सहित कुछ सरकारी सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं।

एसडीएम ने ग्राम सचिवों को ग्राम सभाओं और जागरूकता बैठकों के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के विकल्प बताने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। बैठक से अनुपस्थित ग्राम सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।